राजनीतिक दलों के लिए नियम बनाने की बात कर रहे और... सुप्रीम कोर्ट ने EC और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय विधि आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें राजनीतिक दलों के नियमन की मांग की गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और नियमन के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय विधि आयोग को नोटिस जारी किया.
जस्टिस कांत ने नोटिस जारी करने की इच्छा जताते हुए बताया कि याचिका में किसी भी राजनीतिक दल को पक्षकार नहीं बनाया गया है. पीठ ने उपाध्याय से कहा, “वे कहेंगे कि आप उन्हें विनियमित करने के लिए कुछ मांग रहे हैं और वे यहां मौजूद नहीं थे.” साथ ही, पीठ ने उनसे चुनाव आयोग में पंजीकृत सभी राष्ट्रीय दलों को पक्षकार बनाने को कहा. उपाध्याय की याचिका में आरोप लगाया गया है कि “फर्जी राजनीतिक दल” न केवल लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, बल्कि खूंखार अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, ड्रग तस्करों और मनीलॉन्ड्रिंग करने वालों से भारी मात्रा में धन लेकर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी नियुक्त करके देश को बदनाम भी करते हैं.
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