ITR Filing Due Date 2025 : आधी रात बढ़ानी पड़ी अंतिम तारीख, अब आगे क्या, जानिए हर अपडेट
ITR Filing Due Date 2025 : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज (16 सितंबर 2025) है. कल तक यह 16 सितंबर ही थी, मगर सरकार ने इसे केवल 1 दिन के लिए बढ़ाया. क्या सरकार अब इसे और आगे बढ़ाएगी?
ITR में रिफंड बन रहा है लेकिन अभी तक मिला नहीं? क्या करें?
अगर आपके ITR के हिसाब से रिफंड बन रहा है लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है.
टैक्स2विन के मुताबिक –
– अगर आपने ITR-1 या ITR-2 फाइल किया है तो आमतौर पर रिफंड आने में 20-45 दिन लगते हैं.
– अगर आपने ITR-3 फाइल किया है तो यह समय थोड़ा ज्यादा हो सकता है, यानी 30-60 दिन तक.
– अगर इस समय अवधि के बाद भी रिफंड नहीं आता, तो देरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे:
- रिटर्न में गलत कैलकुलेशन होना
- बैंक अकाउंट डिटेल गलत होना
- बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना
- आपका रिटर्न स्क्रूटनी (जांच) के लिए सेलेक्ट होना
- फॉर्म 26AS और आपके रिटर्न के डाटा में मिस्टमैच होना
अगर रिफंड में देरी हो रही है तो आपको 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज भी मिलेगा, जब तक कि रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट न हो जाए.
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ITR फाइल करने का आसान तरीका- स्टेप बाय स्टेप गाइड
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो ये स्टेप फॉलो करें-
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- असेसमेंट ईयर 2025-26 (FY 2024-25) चुनें.
- Online पर क्लिक करें.
- Continue पर क्लिक करें.
- अपनी कैटेगरी चुनें – Individual, HUF, या Others.
- अपनी इनकम के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें (ज्यादातर लोगों के लिए ITR-1 से ITR-4).
- Reason for Filing ITR यानी रिटर्न फाइल करने का कारण बताएं.
- सभी डिटेल भरें, Validate करें, Confirm करें और Submit कर दें.
- 30 दिन के अंदर ई-वेरिफाई करना न भूलें. अगर आप ई-वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा.
अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो क्या ब्याज मिलेगा?
हां, अगर आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है तो इनकम टैक्स विभाग 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज देता है.
अगर आपका रिफंड TDS / TCS / एडवांस टैक्स से संबंधित है और आपने समय पर ITR फाइल किया है, तो ब्याज की गणना 1 अप्रैल (रिलेटेड असेसमेंट ईयर से) से रिफंड मिलने की तारीख तक की जाएगी.
लेकिन अगर आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया है, तो ब्याज की गिनती फाइल करने की तारीख से शुरू होगी.
ध्यान रखें, अगर आपका रिफंड कुल टैक्स का 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
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15 सितंबर तक कितने ITR फाइल हुए?
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अब तक करीब 7.08 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं और लगभग 6.23 करोड़ ITR ई-वेरिफाई हो चुके हैं. इनमें से लगभग 4 करोड़ ई-वेरिफाई ITR प्रोसेस भी कर दिए गए हैं.
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक्स (X) पोस्ट के जरिए बताया कि AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन पहले 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था. अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है.
पेनल्टी के लिए रहें तैयार
अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता, तो उसे बिलेटेड आईटीआर भरना होगा. बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. देरी से भरने पर पेनल्टी लगती है. अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनल्टी 1,000 रुपये होगी, और अगर इससे ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये होगी
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