ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां

 ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां


प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के संसद में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार है

देश में वास्तविक रकम के साथ खेली जाने वाली ऑनलाइन गेम्स पर बैन से जुड़े बिल के संसद में पारित होने से इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है। 

NDTV Profit की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, Dream 11 और Gameskraft सहित कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बैन के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट में खींच सकती हैं। इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कंपनियां अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। एक सूत्र ने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दायर करने या एक फेडरेशन के तौर पर कोर्ट में जाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं। 

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प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के संसद में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस कानून के लागू होने के बाद देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इससे गेमिंग कंपनियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या इन कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा। देश में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिजनेस का वार्षिक रेवेन्यू 31,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। PTI की एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि इस बिजनेस से लगभग 20,000 करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा था, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। इन गेम्स को चलाने वाले शक्तिशाली लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इससे मिलने वाली रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"  

ऑनलाइन मनी गेम में कोई यूजर वित्तीय या अन्य लाभ के जीतने की उम्मीद में रकम को जमा करता है। इस बिल के जरिए सभी ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग एक्टिविटीज को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन लॉटरी तक शामिल हैं। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाना भी शामिल है। 

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